रायल्टी की चार करोड़ 74 लाख राशि वसूली का क्रेशर संचालक को नोटिस

Estimated read time 1 min read

बैतूल। कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस के निर्देश पर जिला खनि अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर तिवारी ने खेड़ीसांवलीगढ़ के क्रेशर संचालक श्री रमेश राठौर के विरूद्ध बार-बार प्राप्त शिकायतों की जांच उपरांत क्रेशर एवं स्वीकृत पत्थर उत्खनि पट्टा के संचालन में अनियमितता पाए जाने/स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन करने, पूर्व में स्वीकृत खदान को मुरम का अवैध उत्खनन कर भराव करने, बिना वैध अभिवहन पारपत्र के खनिज का अवैध परिवहन करने, खनिज संक्रियाएं निलंबित करने तथा क्रेशर मशीन को बिजली प्रदाय करने वाले पैनल रूम को सील करने के उपरांत भी क्रेशर मशीन का संचालन करने सहित खनन संक्रियाएं संचालित करने के कारण बिजली विभाग से क्रेशर मशीन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन के विद्युत बिलों को प्राप्त कर देयकों के आधार उत्पादित खनिज की रायल्टी राशि का आकलन किया जाकर चार करोड़ 74 लाख राशि वसूली का नोटिस जारी किया है। उक्त नोटिस मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(26) के अंतर्गत जारी किया गया है।

More From Author

+ There are no comments

Add yours