- 7 दिन में मांगा जवाब, अनुज्ञा नहीं होने पर भवन ढहाने की चेतावनी; खर्च भी वसूला जाएगा
बैतूल बाजार। नगर परिषद बैतूल बाजार ने अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाते हुए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र. म.क्षे.वि.वि.क.) के बैतूल बाजार विद्युत वितरण केंद्र के सहायक अभियंता को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस वार्ड क्रमांक एक शिवाजी वार्ड में मोक्षधाम मार्ग के किनारे किए गए भवन निर्माण को लेकर दिया गया है, जहां बिना नगर परिषद की अनुमति के निर्माण किए जाने की बात सामने आई है।
नगर परिषद के अनुसार संबंधित निर्माण के लिए किसी प्रकार की भवन निर्माण अनुज्ञा नहीं ली गई है, जो कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में 7 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि संबंधित विभाग ने निर्माण की वैध अनुमति ली है, तो उसकी प्रमाणित प्रति के साथ नगर परिषद में उपस्थित होकर जानकारी प्रस्तुत करें। अन्यथा, बिना अनुमति किए गए निर्माण को हटाने या ढहाने की कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही नगर परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाती है, तो उसमें लगने वाले मानव संसाधन और मशीनरी का पूरा खर्च संबंधित विभाग से राजस्व की भांति वसूला जाएगा।
नगर परिषद के इस कदम को शहर में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने की दिशा में एक सख्त कार्रवाई माना जा रहा है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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