MP में कल से मिलेगी शराब, इंदौर-उज्जैन-भोपाल में बंद रहेगी दुकान

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भोपाल. आज से लॉकडाउन का अंदाज बदल गया. लॉकडाउन-3 का आज पहला दिन है और लोगों को कई बंदिशों से आजादी मिल गई है. कई प्रदेशों में शराब की दुकानें खुल गई हैं. छूट मिलते ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लग गई. इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कल यानी 5 मई से प्रदेश में शराब की दुकानों को खोलने का फैसला किया है.

शिवराज सरकार ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर में आगामी आदेश तक शराब की दुकान नहीं खोलने का आदेश दिया. रेड जोन के तहत आने वाले जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर में शहरी क्षेत्र को छोड़ कर शराब दुकानें खुलेंगी. ऑरेंज जोन के तहत आने वाले जिलों में सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी शराब दुकानें खुलेंगी.

सोमवार सुबह मंत्रालय में हुई बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि मंगलवार 5 मई से पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों को खोला जाएगा लेकिन रेड जोन में सभी शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी. निर्देश के मुताबिक, फिलहाल रेड जोन के तहत आने वाले भोपाल, उज्जैन और इंदौर में आगामी आदेश तक शराब और भांग की दुकान नहीं खुलेंगी.

वहीं, रेड जोन के तहत आने वाले जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर में शहरी क्षेत्र को छोड़ कर शराब और भांग की दुकानें खुलेंगी. ऑरेंज जोन के तहत आने वाले जिलों में सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी शराब और भांग की दुकानें खुलेंगी. ग्रीन जोन में शहरी और ग्रामीण सभी इलाकों में शराब और भांग की दुकानें खुलेंगी.

ऑरेंज जोन में प्रदेश के खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा जिले शामिल हैं.

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