सार्वजनिक स्थलों पर नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन
बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने जिले में सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं एक समय में एक दुकान के अंदर व बाहर पांच से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर स्पॉट फाइन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति स्पॉट फाइन देने से इंकार करता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।
इस संबंध में जारी आदेश में कलेक्टर द्वारा कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति/नागरिक को फेस मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/नागरिक पर 100 रूपए तक का स्पॉट फाइन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति/नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/नागरिक पर रूपए 500 रूपए तक का स्पॉट फाइन किया जाएगा। प्रत्येक दुकान/प्रतिष्ठान/संस्थान के प्रमुख/प्रभारी/प्रबंधक द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी), एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति उपस्थित न रहें, दुकान के अंदर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा फेस मास्क/फेस कवर पहनना आदि के उल्लंघन की स्ाििति में दुकान/संस्थान के प्रमुख/प्रभारी/प्रबंधक व्यक्ति पर 1000 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का स्पॉट फाइन किया जाएगा। स्पॉट फाइन का निर्धारण संस्थान के महत्व अनुसार उक्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
जिले में लागू प्रतिबंध/निर्देश
सभी सार्वजनिक क्षेत्रों पर मुंह पर मास्क/फेस कवर लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकान पर हाथों को साफ रखने के लिए हैण्ड सेनेटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था उपलब्ध हो, ताकि जो लोग दुकान में आते हैं, वे हाथ धोकर/सेनेटाइजर लगाकर दुकान में प्रवेश कर सके। दुकानदार सभी आगंतुकों को मास्क लगाना अनिवार्य किया जाए एवं बिना मास्क के किसी भी आंगतुकों को प्रवेश न दिया जाए।
दुकान के स्वामी/मालिक का यह भी दायित्व होगा कि ऐसे ग्राहकों एवं कर्मचारियों, जो बिना मास्क के दुकान में प्रवेश करते हैं, के लिए मास्क उपलब्ध कराएं। इस हेतु दुकानदार अतिरिक्त मास्क दुकान में रख सकते हैं।
दुकानों के क्षेत्रफल के अनुसार लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। एक समय में एक दुकान के अंदर पांच ग्राहकों से अधिक व्यक्ति न हो, दुकान के कर्मचारी के बीच भी दो गज की दूरी होना सुनिश्चित किया जाए। ग्राहकों से निश्चित दूरी अपनाकर ही उनकी खरीददारी में सहायता करेंगे।
दुकान के कर्मचारी जो काउंटर पर बैठते हैं, के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
दुकानदार यह भी सुनिश्चित कर कि दुकानों में ग्राहकों के द्वारा कम से कम चीजों को छुआ जाए एवं विक्रेता के द्वारा ही चीजें दिखाई जाकर सामानों का विक्रय किया जाए।
दुकानों के काउंटर, फर्श, दरवाजों के हैण्डल इत्यादि को नियमित तौर पर सेनेटाइज (विसंक्रमित) किया जाए। इसके लिए धातुओं की सतह (मेटल सरफेस), कम्प्यूटर ऐसी वस्तु जो जंग खा सकती/खराब हो सकती है उनको एल्कोहल बेस्ट सेनेटाइजर से तथा अन्य जगह जैसे फर्श टाइल्स इत्यादि को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से विसंक्रमित किया जा सकता है। इसके लिए मोटे तौर पर दो भाग सॉल्यूशन तथा आठ भाग पानी मिलाकर सफाई की जा सकती है।
दुकानदार यह भी सुनिश्चित करे कि दुकान में कोई भी अस्वस्थ कर्मचारी जिसको बुखार, सर्दी-जुखाक के लक्षण हो, वे दुकान पर न आये, केवल स्वस्थ कर्मचारियों से ही दुकानों का संचालन किया जाये, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा न बढ़े। जिन दुकानों में प्रतिक्षा कक्ष है वहां पर कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाये। इसके अतिरिक्त जहां-जहां पर ओवर द काउंटर विक्रय है तथा दुकानों के अंदर ग्राहकों का प्रवेश नहीं है, वहां पर काउंटर के बाहर ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर कम से कम दो गज की दूरी बनाकर ही विक्रय किया जाये।
प्रत्येक दुकानदार दुकान के बाहर तथा दुकान के अंदर ग्राहकों की जागरूकता हेतु कोविड-19 संक्रमण के उपाय/इससे बचने की सावधानी बरतने के संबंध में प्रचार-प्रसार की सामग्री/पेम्पलेट्स, पोस्टर आदि लगाना सुनिश्चित करेंगे।
स्पॉट फाइन/जुर्माना अधिरोपित करने वाले सक्षम प्राधिकारी
यदि कोई व्यक्ति/संस्थान/दुकानदार/प्रतिष्ठान के द्वारा उपरोक्तानुसार दिये गये प्रतिबंधों/निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत मौके पर ही निर्धारित स्पॉट फाइन/जुर्माना रसीद देते हुए स्पॉट फाइन की राशि वसूल कर सकेंगे।
जहां कोई व्यक्ति इन संक्षिप्त प्रतिवेदनों के आधार पर स्पॉट फाइन/स्थल दण्ड की राशि देने से इंकार करता है, वहां विस्तृत जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे दुकान/प्रतिष्ठान जिनमें दो गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा व एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति पाये जाते हैं, उनका निरीक्षण भी समय-समय पर उपरोक्तानुसार शासकीय कर्मी करते रहेंगे एवं उल्लंघन होने पर एकपृष्ठीय प्रतिवेदन बनायेंगे। संबंधित कार्यपालिक मजिस्टे्रट उपरोक्तानुसार निर्धारित स्पॉट फाइन प्रथम उल्लंघन करने पर करेंगे। द्वितीय उल्लंघन पर उस दुकान/प्रतिष्ठान को तीन दिवस के लिए बंद करेंगे। तृतीय उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर का यह आदेश आमजनता को संबोधित है। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके। यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दण्डनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने अथवा दुकान में पांच से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर होगा स्पॉट फाइन
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