ग्राम तारा में घोषित कंटेन्मेंट एरिया समाप्त

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बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने शाहपुर तहसील के ग्राम तारा में कोविड के दो पॉजिटिव केस पाए जाने पर घोषित किए गए कंटेन्मेंट एरिया को 21 दिनों से कोई भी केस पॉजिटिव नहीं पाए जाने पर समाप्त कर दिया है। उक्त क्षेत्र में संचालित कंटेन्मेंट प्लान एवं गतिविधियों को बंद कर दिया गया है।
कंटेन्मेंट एरिया में पाए गए अंतिम पुष्ट मामले के बाद निरंतर तीन सप्ताह तक लेब द्वारा पुष्ट कोई मामला नहीं मिला है तथा पॉजिटिव मामले के सारे सम्पर्कों का 21 दिनों तक का फॉलोअप पूरा किया जा चुका है।
कंटेन्मेंट एरिया से मुक्त किए गए क्षेत्र में समय-समय पर जारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध, व्यवस्थाएं एवं दण्ड प्रावधान लागू होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

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