मतगणना स्थल से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू : कलेक्टर श्री बैंस

Estimated read time 0 min read

बैतूल। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के अनुक्रम में बैतूल जिले में मतगणना स्थल परिसर जयवंती हॉक्सर शासकीय महाविद्यालय के 100 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया के निष्पादन के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस द्वारा जिला दंडाधिकारी के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू की गई है। यह आदेश 30 नवंबर को जारी होने के दिनांक से 4 दिसंबर 2023 को प्रात: 8:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
इस अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र मतगणना स्थल परिसर के 100 मीटर दायरे में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतगणना केंद्र से 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध सुरक्षा कर्मियों, पुलिस एवं ऐसे विशेष पुलिस कर्मियों तथा शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी सेवाएं मतगणना के दौरान शांति एवं सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं।
मतगणना स्थल पर धूम्रपान मद्यपान, गुटका पाउच जैसे अन्य मादक पदार्थ प्रतिबंधित किए गए हैं। मतगणना परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी भी प्रतिबंधित रहेगी। निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को छोडक़र मतगणना स्थल में किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, इत्यादि भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी।

More From Author

+ There are no comments

Add yours