मतगणना स्थल पर जाने पर लागू होंगे ये प्रतिबंध : मतगणना हॉल में घड़ी, पानी की बोतलें भी नहीं ले जा सकेंगे उम्मीदवार और एजेंट्स

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बैतूल। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर चुनाव आयोग ने खास तौर पर फोकस किया है। काउंटिंग की हर एक्टिविटी वीडियो कैमरों में रिकार्ड करने के निर्देश चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं।

साथ ही मतगणना की हर पल की अपडेट देने के लिए भी वेबसाइट और अन्य संचार माध्यमों के उपयोग के लिए कहा है। मतगणना स्थल पर घड़ी और पानी की बोतलें व नाश्ता ले जाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।

चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा है कि मतगणना के दौरान की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों पर वीडियो कैमरों से निगाह रखी जाएगी। गणना कक्षों में भी मतगणना की प्रक्रिया का 360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज किया जाना है। आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना वाले सभी कमरों में चार-चार कैमरे लगाए जाएंगे।

इन्हें गणना कक्ष के हर कोने पर फिक्स किया जाएगा। साथ ही EVM को स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना कक्ष तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कॉरिडोर पर भी वीडियो कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों को ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा। जिससे कि स्ट्रॉन्ग रूम से गणना कक्षों तक की हर गतिविधियों को रिकार्ड किया जा सके। निर्वाचन आयोग ने चक्रवार गणना परिणाम के टेबुलाइजेशन और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया की भी वीडियो रिकार्डिंग करने के निर्देश दिए हैं।

हर एजेंट को मिलेगा बैज, हाल में चल फिर नहीं सकेंगे

आयोग ने साफ कहा है कि हर मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किसका अभिकर्ता है और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, जिस पर वह मतगणना पर नजर रखेगा। गणना अभिकर्ता को उस मेज पर बैठे रहना होगा जिसके लिये उसे नियुक्त किया है।

उसे दूर हॉल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर जाने की अनुमति होगी। उन्हें ध्यान रखना होगा कि रिटर्निंग अधिकारी निर्देश न मानने पर किसी भी व्यक्ति को मतगणना हाल से बाहर भेज सकता है।

बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी

आयोग के निर्देशों में कहा है कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान मतगणना अभिकर्ता और अन्य व्यक्तियों को मतगणना हाल के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब एक बार मतगणना अभिकर्ता और अन्य लोग मतगणना हॉल के अंदर होते हैं, तो उन्हें आमतौर पर परिणाम घोषित होने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।

ये सामान नहीं ले जा सकेंगे एजेंट और उम्मीदवार

आयोग ने कहा है कि मतगणना एजेंट्स को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, आई पैड, लैपटॉप या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी, गणना एजेंट किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री जैसे घड़ी, मोबाइल, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान, कैल्कुलेटर, पानी, नाश्ता सहित अन्य सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। काउंटिंग एजेंट को मतगणना कक्ष में पेन, पेंसिल, सादा कागज या नोटपेड ले जाने की ही अनुमति होगी।

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