- कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई
बैतूल। आगामी दीपावली, धनतेरस एवं देवउठनी ग्यारस पर्व के दौरान जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कार्बाइड गन तथा पानी एवं कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण से गैस उत्पन्न कर संचालित किए जाने वाले बोतलनुमा प्रकाश लैंपों के निर्माण, क्रय-विक्रय, वितरण, भंडारण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जारी आदेश के अनुसार दीपावली सहित अन्य पर्वों के दौरान आतिशबाजी, पटाखों एवं ज्वलनशील पदार्थों का व्यापक उपयोग किया जाता है। ऐसे में कार्बाइड गन और कैल्शियम कार्बाइड एवं पानी के मिश्रण से गैस उत्पन्न कर संचालित होने वाले उपकरणों का अनियंत्रित उपयोग गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। गैस के अनियंत्रित उत्सर्जन, आग लगने एवं विस्फोट की आशंका के चलते जन-धन की क्षति होने का जोखिम बना रहता है। ऐसे उपकरणों के उपयोग से बच्चों सहित अन्य व्यक्तियों के घायल होने की घटनाएं सामने आई हैं। विस्फोट के दौरान प्लास्टिक अथवा पाइप के टुकड़ों से चेहरे, त्वचा एवं आंखों में गंभीर चोटें आने तथा आंखों की रोशनी स्थायी रूप से प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है।
निर्माण से लेकर उपयोग तक प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार कार्बाइड गन का निर्माण, संयोजन, क्रय-विक्रय, वितरण, भंडारण एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार पानी और कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण से संचालित बोतलनुमा प्रकाश लैंपों के निर्माण, संयोजन, बिक्री, वितरण, भंडारण एवं उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। इन उपकरणों के संचालन के लिए कैल्शियम कार्बाइड एवं अन्य संबंधित सामग्री का असुरक्षित अथवा अनधिकृत भंडारण, वितरण या उपयोग करना भी प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों, गोदामों, मकानों, अस्थायी बाजारों, मेलों, सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों अथवा अन्य परिसरों में इन उपकरणों को बिक्री या उपयोग के उद्देश्य से संग्रहित नहीं किया जा सकेगा। इनका प्रदर्शन करना, किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग के लिए उपलब्ध कराना अथवा इनके उपयोग को प्रोत्साहित करना भी प्रतिबंध के दायरे में रहेगा।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश बैतूल जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में लागू रहेगा। पुलिस विभाग, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी,कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक आयोजनों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक निगरानी रखी जाएगी।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।