बैतूल। मारपीट के एक मामले में बुधवार को मुलताई की अदालत ने आरोपी को अदालत उठने तक के कैद की सजा सुनाई, जबकि अवैध हथियार रखने के एक अन्य मामले में आरोपी को एक साल की सजा दी गई है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने 80 साल के आरोपी शंकरराव पिता कचरया निवासी बानूर गांव को न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। एडीपीओ धर्मेश साहू के मुताबिक 13 सितंबर 2017 की शाम आरोपी ने फरयादी बापूराव कर साथ गाली गलौच की थी, जब उसे ऐसा करने से रोका गया तो उसने मारपीट कर दी। बापूराव की रिपोर्ट पर मामला कायम कर उनको गिरफ्तार किया गया था।
छुरा रखने वाले को सजा
एक अन्य मामले में आरोपी प्रकाश उर्फ गोलू बिहारे बाजार मोहल्ला सारणी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 20 जुलाई 20 को थाना साईंखेड़ा के प्रधान आरक्षक गोविंद राव को मुखबिर से सूचना मिली थी एक व्यक्ति ग्राम रौंधा में प्राथमिक शाला के पास छुरा लिए लोगों को डरा रहा है। सूचना तस्दीक पर वे सिपाही नितेश के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां गोलू लोगों को धमकाते मिला था।
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