बैतूल। दीपावली पर्व 2020 हेतु विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत (आतिशबाजी एवं पटाखा कब्जे में रखने एवं विक्रय) फार्म एलई-5 में अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक जिला बैतूल के समस्त आवेदकों को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन कार्यालयीन दिवस एवं समय में 29 अक्टूबर 2020 के सायं 5.30 बजे तक संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री राकेश सिंह के निर्देशानुसार उक्त अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक आवेदकगणों से कहा गया है कि निर्धारित तिथि के पूर्व अपने आवेदन प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् फार्म एलई-5 में अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

By Vishal

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