7 साल बाद कोर्ट ने बकरी चोरों को दी एक साल के कारावास और 500 रूपए का अर्थदंड

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बैतूल। बकरी चुराने वाले दो आरोपियों को बैतूल के भैसदेही कोर्ट ने एक एक साल की कठोर कारावास की सजा और 5 सौ रु के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी बकरी के चिल्लाने पर पकड़े गए थे। वे उसे चुराकर बाइक पर सवार कर ले जाते पकड़ाए थे।

19 अगस्त 2014 की यह घटना मोहदा की है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रसून कुमार द्विवेदी के मुताबिक फरियादी फगनू ने मोहदा थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी रफीक और हबीब को घर मे घुसकर चोरी करने के आरोप में 1-1 साल का कठोर और जुर्माने की सजा दी है।

बकरी चिल्लाई तो पकड़े गए चोर

फगनू के घर सुबह करीब 5 बजे बकरी चोरी करने पहुंचे रफीक और हबीब ने उसकी रस्सी खोली और बकरी को बाइक पर लेकर सवार हो गए। वे मौके से भागते उसके पहले ही बकरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उससे फगनू की नींद खुल गयी। वह दौड़ा ,उसने बाइक की चाबी निकालने की भी कोशिश की। लेकिन तभी चोर का साथी वहां आ पहुंचा। उसने छुड़ाई गई चाबी छीन कर बाइक सवार को दे दी। जिसके बाद बाइक सवार हबीब भाग निकला। जबकि, इस हल्ले में मौके पर पहुचे ग्रामीणों ने रफीक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस में दोनो के खिलाफ धारा 380 का मामला दर्ज कर गिरफतार किया था।

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