• शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामठी में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

बैतूल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार संचालित “सुरक्षित बचपन” अभियान के अंतर्गत मंगलवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामठी में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल एवं सत्र न्यायाधीश के मुख्य आतिथ्य में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल ने बताया कि हर बच्चे को भयमुक्त और सुरक्षित बचपन में जीने का अधिकार है। कार्यशाला के पहले सत्र में जिला न्यायाधीश श्रीमती सोम प्रभा चौहान ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुये उन्हें हर बात अपने माता-पिता से साझा करने की सलाह दी द्वितीय सत्र में व्यवहार न्यायाधीश श्री शुभम नीमा ने साइबर सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हुये सोशल मीडिया का सीमित और ज्ञानवर्धक प्रयोग करने की सलाह दी। तीसरे सत्र में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से पुष्पराज प्रजापति ने योग और तनाव प्रबंधन के बारे में जानकारी दी।
चौथे सत्र में जिला चिकित्सालय बैतूल में पदस्थ डॉ. अंकिता सीते  ने किशोर स्वास्थ्य एवं लैंगिक संवेदनशीलता के संबंध में जानकारी प्रदान की। कार्यशाला के अंतिम सत्र में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीश श्री सचिन कुमार घोष, ने बच्चों के लक्ष्य केन्द्रित केरियर के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया और उनकी जिज्ञासा का समाधान किया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा साइबर सुरक्षा से संबंधित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कार्यशाला में शाला के प्राचार्य श्री अशोक कुमार पाटिल ने आभार प्रदर्शन और सफल मंच संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मिथिलेश डेहरिया ने किया। इस अवसर पर समस्त शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत बच्चों की जागरूकता के लिये प्रत्येक विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दिनांक 01 नवंबर से 6 नवंबर तक प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है।  

By Vishal

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