- सारणी में विगत 6 वर्षों से एमपीपीजीसील सारणी के सुरक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा था चेक पोस्ट का संचालन स्टेट हाइवे-19 बी बैतूल परासिया सारणी मार्ग पर
सारनी। आम आदमी पार्टी जिला बैतूल के जिला अध्यक्ष ग्रामीण के द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाई गई आरटीआई में जानकारी प्राप्त हुई हैं कि बैतूल परासिया मार्ग का जो निर्माण कार्य किया गया हैं जिसमें एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबन्धक होशंगाबाद का लिखित रूप से कहना है कि नवनिर्मित इस मार्ग पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से किसी संस्था को चेक पोस्ट लगाए जाने की कोई अनुमति नहीं दी गई हैं।आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ दिनों पहले ही पूर्व में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर प्रबन्ध निदेशक जबलपुर के नाम एक ज्ञापन मुख्य अभियंता सारणी को सौंपा गया था। की इस मार्ग पर ये चेक पोस्ट पिछले 6 वर्षों से ऊपर से किसकी अनुमति से संचालित किया जा रहा था और इस दौरान जो उस चेक पोस्ट पर खड़े भारी वाहनों से जो मौत हुई हैं वो किसकी लापरवाही से हुई हैं इनमें जो आपके अंतर्गत आने वाले विभागीय जिम्मेदार लोग हैं उन पर उचित कार्यवाही किया जाए 9 बिंदुओं के उस ज्ञापन में ये एक अहम बिंदु भी शामिल किया गया था। ज्ञापन सौंपने के कुछ दिनों पहले ही कुछ समाचार पत्रों में उसकी खबर प्रकाशित की गई थी कि बिना अनुमति के ये चेक पोस्ट का संचालन किया जा रहा हैं जिसके तुरंत बाद ही आनन फानन में ये चेक पोस्ट बन्द कर दिया गया हैं बिना अनुमति से संचालन के कारण जिससे उक्त स्थल पर अब वाहनों को खड़ा नहीं किया जाता हैं।सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी में हमें ये जानकारी मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड संभागीय प्रबन्धक होशंगाबाद के द्वारा कुछ जवाब भेजा गया है हमें जिसमें साफ तौर पर लिखा हैं कि एमपीपीजीसीएल सारणी से किसी तरह की कोई चेक पोस्ट संचालित करने के लिए कोई वैध अनुमति या अनुबंध नहीं हैं सिर्फ सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड भर हमारे द्वारा लगाए गए हैं इसके अलावा अन्य कोई भी चेक पोस्ट की अनुमति नहीं दी गई है अब ये एक गंभीर विषय हैं कि इस तरह से बिना वैध अनुमति के केसे कोई संस्था स्टेट हाइवे-19 बी पर किसी राज्य मार्ग पर भी ना अनुमति के लापरवाही केसे कर सकते हैं ये हमारे सारणी शहर के लिए एक गंभीर विषय हैं ऐसे लापरवाह व्यवस्था को बनाने वाले जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही निश्चित तौर पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए जैसा की एमपीआरडीसी संभागीय प्रबन्धक के द्वारा प्राप्त सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी में आया हैं की किसी प्रकार से कोई अनुबंध नहीं किया गया हैं था पावर प्लांट सारणी के साथ न ही कोई अनुमति चेक पोस्ट के लिए दी गई हैं।
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