हर साल दुनिया भर में 1 अप्रैल के दिन अप्रैल फूल डे मनाया जाता है. इस दिन लोग एक दूसरे को कई तरह के मैसेज या प्रैंक्स के जरिए बेवकूफ बनाते हैं. दुनियाभर में अप्रैल फूल डे से पहले ही इसके मैसेज और शायरी को सर्च करने का सिलसिला शुरू कर हो जाता है. लेकिन इस साल अप्रैल फूल डे पर कोई प्रैंक खेलना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है. किसी भी प्रैंक के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. हालांकि ये आदेश पूरे भारत में नहीं बल्कि सिर्फ महाराष्ट्र में लागू किया गया है. इस बारे में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है, ‘एक अप्रैल को अप्रैल फूल बनाने के दौरान किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस साइबर क्राइम के अंतर्गत मामला दर्ज करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.’
पुलिस ने भी जारी की चेतावनी
इससे पहले पुणे पुलिस द्वारा जनता को चेतावनी जारी की गई थी. पुणे पुलिस ने कहा था कि जो लोग अप्रैल फूल डे वाले दिन प्रैंक या सोशल मीडिया पर मजाक के नाम पर अफवाह फैलाने या कोरोना वायरस के सम्बन्ध में गलत जानकारी देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. लोग अप्रैल फूल डे वाले दिन किसी तरह का कोई प्रैंक न करें इसके लिए पुलिस द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
6 महीने की जेल और 1 हजार रुपये का जुर्माना
पुणे पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अप्रैल फूल के नाम पर कोरोना वायरस से संबंधित कोई गलत जानकारी फैलाता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस धारा के तहत अफवाह फैलाने वाले को 6 महीने की जेल और 1 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.
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