ससुन्द्रा हाइवे पर रांग साइड ट्रक कंटेनर चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी चालक पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज

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  • आरोपी को भेजा गया उपजेल मुलताई

आमला। फोरलेन पंखा नेशनल हाइवे पर घटना दिनाँक 12 मई को  दोपहर करीबन 14.00 बजे नागपुर से जयपुर जा रहे कंटेनर क्रमाँक MH14HU8166 का चालक जैसे ही अपना वाहन ससुन्द्रा हाइवे पर पहुँचा। अपना वाहन रांग साइड से अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाकर बैतूल की ओर जाने लगा जिस कारण पहले स्कूटी सवार नाथूराम डोंगरे को टक्टर मार दिया जिससे स्कूटी चालक नाथुराम डोंगरे घायल हो गया। इसके बाद करीबन दो सौ मीटर आगे रांग साइड से चलकर भोपाल से नागपुर की ओर अपनी साइड से जा रही कार स्विफ्ट डिजायर क्रमाँक MP04CT2623 को टक्कर मार दिया जिससे कार में जा रहे दम्पत्ति गोपाल आनमलकर(67 वर्ष) एवं पत्नि श्रीमती राजलक्ष्मी आनमलकर (59 वर्ष) की मौके पर मृत्यु हो गई तथा वही बैतूल से ससुन्द्रा की ओर अपनी साइड से जा रहे मोटरसाइकिल क्रमाँक MP48MA5998 को भी टक्कर मार दिया जिससे मोटर साइकिल सवार भीमराव राजुरकर (40 वर्ष) की मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल मृतकों का शव हाइवे से उठाकर जिला चिकित्सालय बैतूल में भेजा गया तथा पी.एम. कराया गया बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। जाँच पर पाया गया कि कंटेनर क्रमाँक MH14HU8166 का चालक ने इस ज्ञान के साथ कि हाइवे मे यदि वह रांग साइड से तेज गति व लापरवाही से अपना वाहन चलाकर ले जावेगा तो अवश्य ही कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है तथा दुर्घटना मे लोगों की जान भी जा सकती है, यह जानते हुये अपना वाहन ट्रक कंटेनर रांग साइड से चलाकर लाया।  जिससे वाहन दुर्घटना मे मौके पर ही तीन लोगों की जान चली गई। सबब ट्रक कंटेनर का चालक का यह कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध धारा 279,337.304 भादवि के तहत पाया जाने से पुलिस थाना आमला मे अप.क्र. 373/22 धारा 279,337.304 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान दिनाँक 14/05/2022 को उक्त वाहन का चालक लुकमान पिता फज्जर मोहम्मद उम्र 35 साल नि. ग्राम गुमट बिहारी थाना नगीना तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नुह (हरियाणा) को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की गई। जिसने जुर्म स्वीकार कर रांग साइड से अपना ट्रक कंटेनर जल्दी निकालने के लिये तेज गति व लापरवाही से चलाकर ले जाना स्वीकार किया। आरोपी चालक लुकमान के खिलाफ प्रकरण में साक्ष्य होने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारण्ट जारी करने पर आरोपी को उपजेल मुलताई दाखिल कराया गया है।

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