रायफल लूटने वालो को सजा: पावर हाउस के सुरक्षाकर्मियों की पिटाई और रायफल लूटने वाले आरोपियों को 4-4 की सजा, एक आरोपी अभी भी फरार

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सारनी। पावर प्लांट के सुरक्षाकर्मियों की रायफल लूटने और मारपीट के दो आरोपियों को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है। इस मामले का एक आरोपी अभी भी फरार है। 6 साल पहले 14 अप्रैल को तीन लोगों ने पावर हाउस परिसर में इस घटना को अंजाम दिया था।

विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले के मुताबिक विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी एक्ट) बैतूल ने मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारनी के परिसर मे सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट कर सरकारी रायफल लूटने वाले आरोपी रवि उर्फ कान्हा पिता अनिल विश्वास निवासी बाजार मोहल्ला सारनी और कैलाश पिता बंडू पंडाग्रे निवासी माग मोहल्ला सारनी को दोषी पाया गया। इन्हें 4- 4 साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एक अन्य आरोपी संदीप पिता बनारसी फरार है।

ऐसे हुई थी वारदात
अभियोजन के मुताबिक 14 अप्रैल 2015 को फरियादी जसपाल अहिरवाल मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारनी के परिसर में कैटिंग के पीछे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। उसके साथ में अन्य सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मण राव एवं सरकारी जीप का चालक योगेश भी था। तभी आरोपीगण संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखायी दिए। गार्ड ने तीनों से घूमने का कारण और गेट पास दिखाने को कहा तो तीनों ने गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने गार्ड की सरकारी रायफल जिसमें कारतूस लोड थे, छीन ली। लक्ष्मण और योगेश राव द्वारा बीच बचाव करने पर तीनों ने उनके साथ भी मारपीट की थी। मारपीट के कारण तीनों को चोट आई थी, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना सारनी में की गई थी।

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