बैतूल। बैतूल में एक सप्ताह बाद अगर किसी का बोरवेल खुला पाया जाता है तो उस बोर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। बैतूल कलेक्टर ने आज इस आशय के निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने आज बैतूल में आयोजित समय अवधि टी एल बैठक में सभी एसडीएम को इस तरह के निर्देश दिए। उन्होंने रविवार भी एक कमेटी बनाकर जिले भर में खुले बोर की जांच करने के आदेश दिए थे। आज कलेक्टर ने जिले के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को समूचे जिले में जांच करा कर एक सप्ताह के भीतर खुले पड़े बोरवेल के गड्ढों को सख्ती से बंद करवाने के निर्देश दिए हैं।.उन्होंने कहा है कि इस तरह के बोरवेल को बंद करने का व्यय संबंधित बोरवेल मालिक को वहन करना होगा।
कलेक्टर ने कहा है कि एक सप्ताह बाद बोरवेल खुला पाए जाने की स्थिति में बोरवेल मालिक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही 10 हजार रूपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया जाएगा। बता दें, बैतूल के मांडवी में पिछले छ दिसंबर को खेलते हुए आठ साल का तन्मय खुले बोरवेल में गिर गया था। 84 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसका शव ही बोरवेल से निकाला जा सका था।
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