बैतूल। चाकू से गोदकर युवक की हत्या और बीचबचाव करने वाले पर जानलेवा हमना करने वाले आरोपी को गुुरुवार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना दो साल पहले चोपना थाना इलाके की है। लोक अभियोजक नितिन मिश्रा के मुताबिक 13 फरवरी 2019 की आरोपी तपन पिता शंभू स्वर्णकार निवासी झोली नंबर-2 चोपना रेत की गाड़ियां देखने गया था। इस दौरान उसने मुकेश सरकार की पिटाई कर दी थी। इस विवाद को सुलझाने मुकेश अपने साले राहुल विश्वास और तापसदास के साथ गांव के मंदिर के पास पहुंचा। यहां फिर से हुए विवाद के बाद तपन ने राहुल के पेट में चाकू घोंप दिया। मुकेश सरकार बीचबचाव करने गया तो तपन ने उस पर भी चाकू से जानलेवा हमला किया राहुल की अस्पताल लेकर जाते समय मौत हो गई।
कोर्ट ने आरोपी तपन को राहुल की हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड और मुकेश सरकार की हत्या के प्रयास में धारा 307 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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