सारनी। नगरपालिका क्षेत्र में संपत्तिकर ,समेकितकर ,शिक्षा उपकर विकास उपकार जलकर बकायादारो को सूचित किया जाता है की उपसचिव मप्र.शासन नगरीय विकास
आवस विभाग का पत्र क्रमांक 6-2/2020/18-3 भोपाल दिनांक 29/09/2020
पत्र अनुसार दिसम्बर 2020 तक बकाया टैक्स जमा करने पर नियमानुसार सरचार्ज छूट
प्रदान की जायेगी बकाया टैक्स नगर पालिका सारनी में उपस्थित होकर जमा किये जाने पर नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
नगर पालिका संपत्ति टैक्स भरने पर सरचार्ज में मिलेगी छूट
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