नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी को मिलेंगे निर्वाचन कत्र्तव्य मतपत्र

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बैतूल। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम में प्रावधान है कि ‘‘कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, कोई पीठासीन अधिकारी और कोई अन्य लोक सेवक जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर कत्र्तव्यारूढ़ माने, निर्वाचन कत्र्तव्य मतपत्र के हकदार होंगे।’’ नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को निर्वाचन कत्र्तव्य मतपत्र दिये जायेंगे।
निर्वाचन मतपत्र के लिये आवेदन पत्र प्रारूप 19 में और निर्वाचन कत्र्तव्यारूढ़ मतदाता के द्वारा घोषणा प्रारूप 19 ‘ग’ में नियत है। निर्वाचन कत्र्तव्य मतपत्र जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं। श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन कत्र्तव्य मतपत्र संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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