बहुचर्चित रविंद्र देशमुख सुसाइट केस मामले में पूर्व विधायक प्रतिनिधि रंजीत सिंह,प्रकाश शिवहरे,पत्रकार प्रमोद गुप्ता,करण सुर्यवंशी को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत

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बैतूल/सारनी। बहुचर्चित रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में अभियुक्त बनाए गए 14 में से 4 अभियुक्तों को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक अभियुक्त बनाये गये पत्रकार प्रमोद गुप्ता पिछले चार माह से जेल में ही थे। शेष अभियुक्त रंजीत सिंह,प्रकाश शिवहरे और करण सूर्यवंशी को सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में अंतरिम जमानत मिली थी। हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चारों आरोपियों के लिए उनके अधिवक्ता हिमांशू तिवारी ने आवेदन दिया था। इसके बाद चारों अभियुक्तों को जमानत का लाभ मिल गया है। अभियुक्तों के स्थानीय अधिवक्ता अजय सिंह चौहान ने बताया कि शुक्रवार को चारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत का आवेदन लगा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि पत्रकार प्रमोद गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी नहीं लगी थी, तब से वे जेल में ही थे। शुक्रवार पत्रकार गुप्ता समेत अन्य तीन अभियुक्त रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे और करण सूर्यवंशी को जमानत मिल गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार याचिकाकर्ता की धारा 173(2) सीआरपीसी की तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पहले ही नियमित जमानत प्राप्त कर ली है। पत्रकार प्रमोद गुप्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिवक्ताओं को सुनने और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया है। मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही चार महीने से अधिक कारवास अवधि काट ली गई है। इसको ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार प्रमोद गुप्ता को जमानत प्रदान कर दी। स्व रविन्द्र देशमुख सुसाइड मामले में कई व्यापारी,पत्रकार व जनप्रतिनिधियों के नाम आने से यह मामला पूरे जिले मे चर्चित रहा। कई समाजिक संगठनों व्यापारी संगठनों,पत्रकार संगठनो और जनप्रतिनिधियों ने सीआईडी जाँच की मांग की थी।

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