भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अनलॉक की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें शॉपिंग मॉल के साथ जिम, रेस्टोरेंट, क्लब, फिटनेस सेंटर और खेल स्टेडियम को भी खोलने की इजाजत दे दी है। मॉल सहित सभी प्रकार की दुकानें, प्रतिष्ठान और निजी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ सुबह नौ बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सरकारी दफ्तरों में 100% स्टाफ बुलाया जा सकेगा। मंदिर, मसजिद सहित सभी पूजास्थल पर एक समय में अधिकतम 6 लोग ही जा सकेंगे। पहले चार की ही अनुमति थी। अभी कोचिंग, स्कूल, स्वीमिंग पुल और सिनेमा घर अभी बंद ही रहेंगे। स्कूलों में केवल ऑनलाइन क्लास चलेगी। शादी में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी सूची प्रशासन को देनी होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग जा सकेंगे। सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। सभी उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे। निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी।
डेली नाइट कर्फ्यू और रविवार कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा
पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। जनता कर्फ्यू प्रत्येक रविवार को पूर्ववत रहेगा जो प्रत्येक शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बाद जिला क्राइसिस कमेटियां अपने अनुसार छूट को लेकर आदेश जारी करेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में बुधवार से जिलेवार भी गाइड लाइन जारी होगी। यह गाइड लाइन 30 जून तक के लिए है। उसके बाद रिव्यू कर नए सिरे से 1 जुलाई की स्थिति में नई गाइड लाइन जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान ने रविवार को ही जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में और छूट देने के संकेत दे दिए थे। वहीं, करीब दो महीने से बंद कारोबार को व्यापारी और जिम एवं होटल-रेस्टाेरेंट संचालक सरकार से खोलने की मांग कर रहे थे।
नई गाइड लाइन का ऑर्डर:
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प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 242 नए केस
मध्यप्रदेश में सोमवार को 242 नए संक्रमित मिले। वहीं, 36 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। सरकार की तरफ से जारी होने वाली रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को 516 मरीज ठीक हुए। अभी प्रदेश में 3941 एक्टिव मरीज हैं।
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