बैतूल। जमीनी विवाद में मारपीट के अाराेपी काे मुलताई काेर्ट ने अदालत उठने तक की कैद की सजा सुनाई। आरोपी पर जुर्माना भी किया गया है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के मामले में साईंखेड़ा निवासी आरोपी पंजाबराव टेमा देशमुख को न्यायालय उठने तक का कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, धारा 504 में न्यायालय उठने तक का कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की राशि में से 1000 रुपए फरयादी साहेबराव को धारा 357(1) के तहत दिए जाने का आदेश भी दिए गए हैं।
धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई ने बताया कि 9 जून 2020 को दिन के करीब 10.30 बजे जब फरियादी साहेबराव अपने खेत ग्राम साईंखेड़ा में जुताई करने के लिए गया। इतने में वहां पर आरोपी आया और उससे बोला कि तुम यहां जुताई नहीं करोगे, मैं करूंगा और इसी बात पर से आरोपी ने फरियादी को गालियां देना शुरू कर दिया। फरयादी ने ऐसा करने से उसे रोका तो उसने मारपीट कर दी।
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