घोड़ाडोगरी। कलेक्टर राकेश सिंह ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश के तहत मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 के अंतर्गत आम निर्वाचन सम्पन्न होने व नवीन परिषद् द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यो का निर्वहन करने के लिए जिला बैतूल अंतर्गत नवगठित नगर परिषद् घोड़ाडोंगरी के लिए तहसीलदार घोड़ाडोंगरी एवं नगर परिषद् शाहपुर के लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी शाहपुर को प्रशासक नियुक्त किया है।
नवगठित नगर परिषद् घोड़ाडोंगरी एवं शाहपुर के लिए प्रशासक नियुक्त
Posted on by Vishal
Estimated read time
0 min read
+ There are no comments
Add yours