भोपाल.मध्य प्रदेश में सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जारी लॉक डाउन में कुछ राहत देने का फैसला किया है. सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है. इसी तरह शहरी इलाकों में मोहल्ला स्तर पर दुकानें खोलने की छूट रहेगी.लेकिन भोपाल,इंदौर, उज्जैन और खरगोन में कोई ढील नहीं दी गयी है. सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं.,जो रविवार सुबह से लागू माने जाएंगे.
इन्हें नहीं मिलेगी छूट
लॉक डाउन में यह राहत ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर दी जाएगी. हालांकि सरकार की ओर से यह साफ किया गया है कि ऐसे इलाके जो हॉट स्पॉट हैं और रेड जोन में आते हैं वहां किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. सरकार ने शहरी और ग्रामीण स्तर पर लॉक डाउन में भले ढील देने का फैसला किया है लेकिन इसके बावजूद ब्यूटी पार्लर, जिम, स्विमिंग पूल, मॉल, सिनेमाघर और होटल खोलने की अनुमति किसी भी इलाके में नहीं दी जाएगी. फिर चाहें यह दुकानें बाजार में हों या मोहल्लों में, ग्रामीण इलाके में हों या शहरी इलाके में.
इन शहरों में नहीं होगी कोई छूट
सरकार ने कुछ शहरों में यह छूट नहीं दी है. जिन शहरों में लॉक डाउन में कोई छूट नहीं मिलेगी उनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, खरगोन और धार शामिल हैं.
गृह मंत्रालय ने दिए थे दिशा निर्देश
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन में छूट देने के दिशा निर्देश जारी किए थे. इसमें यह कहा गया था कि कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर दुकानें खोली जा सकेंगी. इस बारे में राज्यों को अपने स्तर पर फैसला लेने के लिए कहा गया था. केंद्र सरकार ने सिर्फ गली-मोहल्लों और सोसायटी कैंपस की रजिस्टर्ड दुकानें खोलने की अनुमति दी है. मॉल, सिंगल ब्रांड मॉल और बाज़ार खोलने की इजाज़त नहीं दी है.
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