मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर शुरू: अब हितग्राहियों को मिलेगा 11000 का चैक और 38 हजार की उपहार सामग्री

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बैतूल। प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से शुरू हाे गई है। इसमें निराश्रित,निर्धन परिवार की कन्या, विधवा, परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले वधू और वर को संयुक्त रूप से संबंधित निकाय में आवेदन करना होगा।

योजना में मिलने वाला लाभ
इस योजना में शामिल होकर विवाह सम्पन्न कराने वाले प्रत्येक पात्र हितग्राही को राशि 55 हजार रुपए प्रति कन्या के मान से स्वीकृत किये जायेंगे। जिसमें से 11 हजार की राशि वधू को अकाउन्ट पेयी चेक एवं 38 हजार रुपए के उपहार सामग्री वधू को भेंट की जाएगी। इसके अलावा 6 हजार रुपए की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी।

सामूहिक विवाह में शामिल होने हेतु पात्रता
वधू/वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली गई हो।
परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो।
योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं है।

प्रदेश के बाहर का भी दूल्हा होगा पात्र

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश की वधू के लिये है। यदि वर प्रदेश के बाहर का भी है तो उस वधू को योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा, लेकिन जब वधू/वधू के अभिभावक प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो तो योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा। कन्या का पूर्व में विवाह न हुआ हो। इस मापदण्ड से आशय यह है कि वर-वधू का विवाह योजनान्तर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही सम्पन्न हो एवं ऐसा न हो कि उनके द्वारा पूर्व में एकल या किसी अन्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम द्वारा विवाह कर लिया गया हो।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज

  • वधू/वधू के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
  • वधू व उसके वर की 9 अंकों की समग्र आईडी।
  • वधू एवं वर के आधार कार्ड की छायाप्रति।
  • वधू एवं वर का आयु प्रमाण पत्र।
  • वधू एवं उसके वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ।
  • वधू एवं वर एवं अभिभावक का मोबाइल नंबर।
  • कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश।

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