सारनी। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत नगर पालिका परिषद सारनी में निर्माणाधीन 456 ईडब्लूएस आवासीय भवनों के लिए पात्र हितग्राहियों के पंजीयन एवं हितग्राही अंशदान ऋण प्रक्रिया की जानकारियां प्रदान करने हेतु 11 फरवरी को पाथाखेड़ा बस स्टैण्ड शहीद सुनील पंवार स्मारक स्थल के पास एवं दिनांक 12 फरवरी को जय स्तंभ चौक सारनी में प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे तक हितग्राही सूचना शिविर आयोजित किये जा रहे है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीके मेश्राम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस शिविर में इच्छुक पात्र लाभार्थी, हितग्राही शिविर में उपस्थित होकर आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। पात्र हितग्राही अपना आवेदन नगर पालिका कार्यालय अथवा शिविर में प्रस्तुत कर निर्धारित राशि 20,000/- जमा कर अपना पंजीयन कर सकते हैं।वही इस योजना में शामिल होने हेतु हितग्राही पात्रता की कुछ शर्ते हैं। जिसमें आवेदक चिन्हित स्लम वार्ड, बस्ती का स्थानीय निवासी हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से कम हो। आवेदक के परिवार के नाम से कोई आवासीय भवन, भूमि नहीं हो। जो पात्र हितग्राही कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हैं उन्हें श्रम विभाग द्वारा सत्यापन के आधार पर 1 लाख रु. अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।
वही प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्तानुसार पात्र हितग्राही जो आवास का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे हितग्राही 2 हजार रुपये जमा कर अपना पंजीयन कर सकते हैं। पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटन उपरांत शेष राशि स्वयं के स्त्रोतों से अथवा बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त कर निर्धारित समय में निकाय में जमा कर सकते हैं। हितग्राही अंशदान ऋण प्राप्त करने की दशा में ऋण राशि का 10-15 वर्षों की अवधि में आसान किश्तों में हितग्राही द्वारा भुगतान किया जावेगा।वही इच्छुक पात्र हितग्राही शिविरों अथवा कार्यालयीन समय पर कार्यालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर अपना पंजीयन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

By Vishal

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