भोपाल। अदालत ने फर्जी आईडी कार्ड बनाने के मामले में गोकुल आर्य की जमानत नामंजूर करते हुए उसे जेल भेज दिया। सीजेएम निशित खरे ये आदेश दिया । नाबालिक लड़कियों से ज्यादती के मामले में आरोपी प्यारे मियां के साथी अभीयुक्त खुर्शीद आलम ने सतपुड़ा भवन मे आने जाने के लिए जिस फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया वह उदय इंटरप्राइजेज के संचालक गोकुल आर्य ने ही बनाया था। अभियोजन अधिकारी दिव्या शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोई यह जानकारी दी ।