- नहीं भरा तो कोर्ट में होगी पेशी, 2000 रुपए तक का जुर्माना तय
बैतूल। रेलवे स्टेशनों और रेल परिसरों में गंदगी फैलाने वालों पर अब सख्ती होगी। रेलवे बोर्ड ने सफाई नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1000 रुपए तक कर दी है। यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पहले 500 रुपए तक था जुर्माना
बैतूल में रेलवे के पूर्व स्टेशन अधीक्षक (एसएस) वीके पालीवाल ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 24 अगस्त 2026 की राजपत्र अधिसूचना के बाद नए नियम लागू किए हैं। पहले सफाई नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपए तक जुर्माना था, जिसे अब बढ़ाकर 1000 रुपए तक कर दिया गया है।
पोस्टर और उद्घोषणाओं से यात्रियों को करेंगे जागरूक
नए नियमों की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने के लिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में पोस्टर, नोटिस और उद्घोषणाओं के जरिए प्रचार किया जाएगा। रेलवे समाचार-पत्रों और स्थानीय भाषाओं के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करेगा। इसके अलावा रेडियो और टीवी के जरिए भी नए नियमों की जानकारी दी जाएगी।
जोनल रेलवे को अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को नए नियमों के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जुर्माने के रूप में वसूली गई राशि का मासिक विवरण रेलवे बोर्ड को भेजना होगा।