• आरोपी को न्यायलय ने सुनाई छह माह की सजा, 5 हजार के अर्थदंड से किया दंडित

सारनी। समीपस्थ ग्राम धसेड़ के एक खेत में करंट लगाकर जंगली जानवर का शिकार करने वाले आरोपी को बैतूल न्यायालय ने छह माह की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण 4 साल पुराना है। 17 अप्रैल 2022 को ग्राम धसेड़ निवासी राकेश पिता जद्दू उइके ने अपने खेत में करंट लगाकर जंगली सूअर का शिकार किया था। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर मृत मिले जंगली सूअर का पंचनामा बनाया। पूछताछ में राकेश ने खेत के चारों और करंट लगाने की बात स्वीकार की। वन अधिकारियों द्वारा राकेश के कब्जे से मृत जंगली सूअर जब्त कर उसके विरुद्ध बन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर जांच उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम नेणी द्वारा आरोपी राकेश को वन्यप्राणी जगली सूअर के शिकार के अपराध का दोषी पाते हुए छह माह का कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थदड से दंडित किया है। प्रकरण में तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी अमित साहू के निर्देशन पर परिक्षेत्र सहायक हउसूलाल उईके झरा विवेचना की और वर्तमान वन परिक्षेत्र अधिकारी शरदेंदु नायक द्वारा विशेष मार्गदर्शन देकर अभियोजन साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित कराया गया।प्रकरण में शासन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अभय दीप सिंह ठाकुर द्वारा मजबूती से शासन का पक्ष रख पैरवी की गई।

By Vishal

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