बैतूल। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एमएल त्यागी से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के परिप्रेक्ष्य में मनरेगा के जल संरक्षण संबंधी कार्यों को 20 अप्रैल से समस्त ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किए जाएंगे। इस संबंध में जल संरक्षण कार्य से जुड़े समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार समस्त उपयंत्री अपने-अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का आज एवं कल शतप्रतिशत भ्रमण करते हुए जिन कार्यों को 20 अप्रैल से प्रारंभ करना है, उनका चिन्हांकन सुनिश्चित करेंगे। जल संरक्षण संरचनाओं के  अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने  को वरीयता दी जाए। सभी सहायक यंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर कल शाम तक एक संक्षिप्त प्रतिवेदन सीईओ जिपं को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उनके क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किए जाने वाले कार्यों की संख्या का ग्राम पंचायत वार उल्लेख होगा।
सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने समस्त सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायकों को आज ही निर्देशित करें कि वे चिन्हित कार्यों को 20 अप्रैल से प्रारंभ करने हेतु आज एवं कल में संबंधित उपयंत्री के निर्देशन में संपूर्ण तैयारियां सुनिश्चित कर लें।
प्रारंभ किए जाने वाले निर्माण कार्यों में कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। समस्त श्रमिकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल पर सैनिटाइजर के साथ-साथ मनरेगा के प्रोटोकाल अनुरूप समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।  मास्क की उपलब्धता स्व सहायता समूहों के माध्यम से सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
प्रारंभिक दिवसों में प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम 50 श्रमिकों का औसत अनिवार्य रूप से आना चाहिए। इसकी ग्राम पंचायतवार समीक्षा सीईओ जिला पंचायत द्वारा मनरेगा पोर्टल से 20 अप्रैल की शाम को की जाएगी।
जो प्रवासी श्रमिक बाहर से लौटे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। आवश्यक होने पर पात्रता अनुसार नए जॉब कार्ड भी बनाए जा सकते हैं।
सीईओ जिपं श्री त्यागी ने स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

By Vishal

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