सारनी। नगर पालिका में आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सीके मेश्राम ने बताया कि नगर पालिका कार्यालय में आयोजित उक्त लोक अदालत में संपत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, विकास उपकर एवं जलकर के बकायदारों की सुनवाई होगी। अदालत में नियमानुसार कर जमा करने पर छूट भी प्रदान की जाएगी। श्री मेश्राम ने बकायदारों से लोक अदालत में उपस्थित होकर छूट का लाभ लेने का आग्रह किया है।