रिश्वत लेने वाला टीचर सस्पेंड

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  • एसी ट्राइबल ने आदेश जारी किया; डेढ़ लाख रु लेते लोकायुक्त ने रंगहाथ पकड़ा था

बैतूल। 4 दिन पहले लोकायुक्त के छापे में डेढ़ लाख की रिश्वत लेते पकड़ाए प्रायमरी टीचर इंद्रमोहन तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग ने आज शिक्षक के निलंबन का आदेश जारी करते हुए उसे घोड़ाडोंगरी अटैच कर दिया है। आदेश में कहा गया कि इंद्रमोहन तिवारी, प्राथमिक शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर (मूल पदस्थ संस्था – हाईस्कूल गोधना विकास खण्ड चिचोली) के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल में अपराध क्रमांक-200 / 23 धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018 ) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है।
लोकायुक्त भोपाल के दल ने 12 सितंबर 2023 को डेढ़ लाख की रिश्वत लेते हुए इंद्रमोहन तिवारी, प्राथमिक शिक्षक को ट्रैप किया गया। उक्त अपराध पंजीबद्ध होकर विवेचना में होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (ख) के तहत इंद्रमोहन तिवारी, प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में तिवारी का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, घोड़ाडोंगरी निर्धारित किया जाता है।
बता दें कि रिश्वत लेते पकड़ाए शिक्षक इंद्रमोहन एकलव्य मॉडल स्कूल शाहपुर में सेवाएं दे रहा था। उसने भोपाल के एक सप्लायर से 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

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