मध्यप्रदेश लिकर एसोसिएशन के अखिलेश राय का बडा फैसला प्रदेश मे नही खुलेगी शराब कि दुकाने

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भोपाल। मध्य प्रदेश में शनिवार को आज से शुरू हो रहे लॉक डाउन के तीसरे चरण में सभी दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया था। मध्यप्रदेश आबकारी विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए थे, जिसके बाद कल मुख्यमंत्री शिवराज ने इन आदेशों पर रोक लगा कर प्रदेश में शराब की बिक्री को 17 मई तक रोकने के आदेश दिए थे। लेकिन आज सरकार ने फैसला वापस लेते हुए प्रदेश में 5 मई से शराब और भांग की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए है।

व्यापारी दुकान खिलाने के पक्ष में नही

सरकार ने कल से प्रदेश के सभी जिलों में शराब और भांग की दुकान खोलने आदेश जारी किए है। लेकिन सरकार के इस फैलसले का शराब व्यापारियों ने विरोध किया है। शराब ठेकेदार ग्रीन ज़ोन में भी दुकान खोलने के पक्ष में नही है। ठेकेदारों के कहना है कि रेड जोन में बनने वाली शराब को ग्रीन जोन में बेचने से कोरोना का संक्रमण ग्रीन जोन में भी फैल सकता है। जिसके बाद अब शराब व्यापारी कहीं भी शराब की दुकानें नही खोलना चाहते है। व्यापारियों का कहना है कि इसको लेकर उनकी आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक थी लेकिन उससे पहले ही सरकार ने आदेश जारी कर दिए।

सरकार करे लायसेंस फीस को कम

शराब बिक्री को लेकर आज शराब व्यापारियों की भोपाल के एमपी नगर में बैठक हुई। इस बैठक में पूरे प्रदेश से शराब व्यापारी शामिल हुए। बैठक में शराब की लायसेंस फीस को लेकर भी चर्चा की गई। जिसमे व्यापारियों ने कहा कि शराब की लायसेंस फीस पर सरकार का रुख सही नही। व्यापारियों ने फैसला किया कि दूसरे राज्यो की अपेक्षा मध्यप्रदेश में सरकार लायसेंस फीस कम करें।

सरकार ने इन नियमो के साथ दिए है दुकान खोलने के आदेश

सरकार ने अपना फैसला वापस लेते हुए प्रदेश में दोबार शराब और भांग की दुनाने खोलने का फैसला लिया है। यह दुकानें प्रदेश के रेड जोन वाले जिलों में भी खुलेगी। लेकिन रेड जोन के शहरी क्षेत्र में शराब और भांग की दुकान खोलने की अनुमति नही दी जाएगी। प्रदेश में तीन जिलों को छोड़ कर सभी जोन के जिलों में शराब और भांग की दुकानें खिलने के आदेश जारी कर दिए गए है। फैलाते संक्रमण को देखते हुए रेड जोन के जिले भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नही दी गई है। यहां आगामी आदेश तक शराब और भांग की दुकानें नही खोली जा सकेंगी। प्रदेश में तीन जिलों को छोड़ कर बाकी सब जिलों में शराब की बिक्री की जाएगी। वहीं जिन जिलों में कंटेंटमेंट एरिया है उनके पास शराब की दुकाने खोलने की अनुमति नही होगी बाकी अन्य क्षेत्रों की दुकानें खुली रहेगीं।

रेड जोन वाले 9 जिले

इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़ (खंडवा), देवास, ग्वालियर

ऑरेंज जोन वाले 19 जिले

खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना,

ग्रीन जोन वाले 24 जिले

रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी।

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