- नगर पालिका की टीम ने शॉपिंग सेंटर में की औचक कार्यवाही, पाथाखेडा, शोभापुर और बगडोना के मार्केट में भी होगी कार्यवाही, थोक विक्रेताओं पर नजर
सारनी। शहर में सिंगल यूज पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बावजूद इसके दुकानदार अमानक स्तर के पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं। इसे लेकर नगर पालिका की टीम ने गुरुवार देर शाम शॉपिंग सेंटर में पालीथीन जब्ती अभियान चलाया। जांच में तीन दुकानों से अमानक पॉलीथीन मिली। इन पर जुर्माना लगाया गया है।
स्वच्छ भारत अभियान के निकाय नोडल अधिकारी केके भावसार ने बताया कि अमानक पॉलीथीन प्रचलन की जानकारी मिलने पर गुरुवार देर शाम शॉपिंग सेंटर सारनी में उक्त कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि तीन दुकानों में अमानक स्तर की पॉलीथीन बैग जब्त की गई हैं। कुल 4.5 किलोग्राम पॉलीथीन जब्त किया गया है। इन दुकानदारों पर 1 हजार 500 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। दोबारा पॉलीथीन मिलने पर जुर्माना चार गुना वसूला जाएगा। उक्त कार्यवाही में राजस्व उप निरीक्षक हितेश शाक्य, राजेश वागद्रे, अमित नकवाल सहित अन्य नगर पालिका कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि पाथाखेड़ा, शोभापुर, बगडोना के मार्केट एरिया में भी कार्यवाही प्रस्तावित है। सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन पर सतत कार्यवाही की जाएगी। दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना 500 रूपए से 5 हजार रूपए तक हो सकता हैं। इसके अलावा पॉलीथीन के थोक विक्रेताओं के स्टॉक की जांच भी की जाएगी। अमानक पॉलीथीन मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सी. के. मेश्राम ने आम लोगों से भी आग्रह किया है कि वे बाजार जाते समय थैला लेकर जाए। साथ ही पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करे। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे डिस्पोजल ग्लास, प्लोट, कटोरी, चम्मच, थर्माकोल की थाली, कटोरी का उपयोग ना करें। इसके विक्रेताओं से भी पत्ते अथवा कागज के बने ग्लास, थाली बेचने का आग्रह किया है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।।
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