चूनागोसाई सरपंच सचिव के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

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  • 6 निर्माण कार्यों में लगभग 6 लाख की अनियमितता हुई उजागर

बैतूल। ग्राम पंचायत चूनागोसाई के सरपंच, प्रभारी सचिव के खिलाफ 6 निर्माण कार्यों में लगभग 6 लाख की अनियमितता उजागर होने पर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 2 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रकरण वर्तमान में प्रचलित है। गौरतलब है कि निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत ग्राम पंचायत चूनागोसाई के ग्रामीण दिनेश यादव ने कलेक्टर सहित जिला पंचायत सीईओ व अन्य उच्चाधिकारियों से की थी। शिकायत के आधार पर हुई जांच में 6 निर्माण कार्यों में लगभग 6 लाख की अनियमितता पाई गई थी। मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता दिनेश यादव ने जिला पंचायत की शिकायत शाखा में पुनः सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन सौंपा था। शिकायत शाखा के प्रभारी अधिकारी ने इस मामले में आवेदक दिनेश यादव को अनावेदकों के विरुद्ध प्रकरण प्रचलित होने की जानकारी दी है।

योजनाओं के नाम पर जमकर किया भ्रष्टाचार

गौरतलब है कि शिकायतकर्ता दिनेश यादव ने पूर्व में की गई शिकायतों में अशोक उईके एवं सुकवंती उईके के खिलाफ दिलीप यादव ग्राम बालईमाल के साथ मिलकर षड़यंत्र के तहत ग्राम पंचायत चुनागोसाई में लाखो रूपये बिना निर्माण कार्य कराये निकाले जाकर अनियमितता के आरोप लगाए थे। जांच में सरकारी रूपयो का अशोक उईके एवं सुकवंती उईके द्वारा राशि 596099.00 रूपयो का भ्रष्टाचार कर गबन किया जाना सिध्द हुआ था। पूर्व में की गई शिकायत के अनुसार अशोक उईके एवं सुकवंती उईके प्रधान द्वारा जांच होने के उपरान्त भी बैंक से रूपये बिना कार्य के दिलीप यादव बालईमाल के नाम से निकाले जा रहे थे। दिलीप यादव बालईमाल के नाम से विगत 5 साल में सभी योजनाओं में लगभग 40 लाख निकालकर सरकारी रूपयो का भ्रष्टाचार कर गबन किया गया। मौके पर बिना निर्माण कार्य कराये ही दिलीप यादव ग्राम बालई माल के नाम से लाखो रूपये निकाले गये है यह जांच में सिध्द हुआ है। इस मामले में आवेदक दिनेश यादव ने शिकायत आवेदन सौपकर जब तक अशोक उईके प्रभारी सचिव एवं सुकवंती उईके प्रधान ग्राम पंचायत चुनागोसाई के विरूध्द सरकारी रूपये भ्रष्टाचार गबन करने की कार्यवाही पूर्ण नही हो जाती तब तक बैंक से रूपये निकालने पर रोक लगाने की भी मांग की थी। शिकायतकर्ता दिनेश यादव द्वारा की जा रही लगातार शिकायत के बाद वर्तमान में अनावेदकों के विरुद्ध प्रकरण प्रचलित है।

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