खबर का असर- व्यापारियों ने सीएमओ एवं एसडीओपी से जिलाधीश के आदेश को लेकर की चर्चा

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आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति की उठाई मांग

सारनी। नगर पालिका के माध्यम से जिलाधीश के आदेशों की मुनादी ना करने से क्षेत्र के व्यापारियों में भ्रम की स्थिति 20 अप्रैल को उत्पन्न हो गई थी। जिसके बाद व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोलने हेतु सुबह-सुबह पहुँच गए जिसकी जानकारी मिलते पुलिस प्रशासन द्वारा सभी को समझाइश देकर उनके प्रतिष्ठान बंद कराया गया था। जिस संबंध में हमारे माध्यम से खबर का प्रकाशन प्रमुखता से किया गया। जिसके पश्चात इस संबंध में कालीमाई व्यापारी संघ ने अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सारनी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी से व्यापारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने चर्चा की और आवश्यक दुकान खोलने के लिए पत्र सौंपा। जिसमें व्यापारियों एवं नपा सीएमओ सीके मेश्राम की चर्चा हुई। व्यापारियों ने बताया कि जिलाधीश आदेश पर लॉकडाउन में ढील के दौरान दवाईयां किराना, सब्जी, फल, कृषि उपकरण, खाद, बीज, कीटनाशक के व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खुले रहेंगे। जिस पर कालीमाई व्यापारी संघ द्वारा नपा सीएमओ से मांग कि वे जिलाधीश के आदेश से क्षेत्र के व्यापारियों मे भ्रम की स्थिति है की कौन सी दुकान खोली जा सकती है कौन सी नही। आवश्यक जानकारी के अभाव में व्यापारी अपनी दुकाने नहीं खोल पा रहे हैं। वही व्यापारी संघ कोषाध्यक्ष प्रकाश शिवहरे ने बताया कि भ्रम और भय के कारण लॉकडाउन में ढील के बावजूद व्यापारी अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल पा रहे, नगर पालिका प्रशासन एवं पुलिस विभाग को मुनादी कराकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। किंतु ऐसे व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिग का पालन हो धारा 144 का पालन हो, दुकानदार दुकान के बाहर एक 1 मीटर पर मार्किंग कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है एवं उन्होंने बताया कि अनुविभागीय पुलिस अधिकारी से चर्चा में बताया गया कि धारा 144 लगी होने के कारण कहीं पर भी 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। जिलाधीश आदेश अनुसार जो दुकानें खोली जा रही है उन दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो पाए। सामान खरीदी के नाम पर कुछ शरारती तत्व अनावश्यक सड़कों पर घूमते पाए जा रहे हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। कालीमाई व्यापारी संघ के अध्यक्ष रमेश हारोडे ने कहा कि लॉकडाउन में ढील के दौरान व्यापार कर रहे व्यापारियों से शासन एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान का संचालन करें।

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