उर्वरक, बीज का अवैध भंडारण कर विक्रय करने पर एफआईआर दर्ज

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बैतूल। विकासखंड आठनेर के ग्राम हिड़ली में जिला स्तरीय कृषि आदान निरीक्षण दल एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा कृषि सामग्री विक्रय प्रतिष्ठान की जांच के दौरान अवैध रूप से उर्वरक एवं बीज का भंडारण कर विक्रय करना पाया जाने पर कृषि सामग्री जब्त कर संबंधित के विरूद्ध थाना आठनेर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने बताया कि 09 जून को ग्राम हिड़ली के शिव कृषि केन्द्र की जांच की गई। जांच के दौरान 20 बोरी डीएपी उर्वरक, 110 बोरी ऑर्गेनिक मेन्योर उर्वरक, 70 बोरी ऑर्गेनिक मेन्योर (दानेदार), तीन बोरी सिंगल सुपर फास्फेट तथा 13 बोरी पोटाश उर्वरक एवं मक्का बायो सीड्स, बजाज सीड्स, सीजेन्टा, एडवान्टा, प्रीति सीड्स, डेकालब कंपनियों के 2404 किलो मक्का बीज एवं श्रीराम सीड्स का ज्वार बीज 330 किलो एवं धान बीज मधुमति 10 किलो भंडारित पाया गया। पूछताछ करने पर शिव कृषि केन्द्र के संचालक श्री संतोष जीतपूरे द्वारा आवश्यक वैध दस्तावेज (बीज उर्वरक विक्रय अनुज्ञप्ति क्रय पत्रक स्त्रोत प्रमाण पत्र, भंडारण अनुमति) निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गई।
उपरोक्तानुसार उर्वरक एवं बीज का पंचनामा बनाकर मौके  पर उपस्थित पंचों के समक्ष सामग्री जब्त कर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित हिड़ली के नामे सुपुर्दगी में दिया गया।
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत बनाये गये उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 का उल्लंघन करने पर संबंधित कृत्यकर्ता श्री संतोष जीतपूरे के विरूद्ध थाना आठनेर में 16 जून 2021 को प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई है।

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