अवैध रेत खनन का मामला पकड़ा तुल डोकली से किया जा रहा था अवैध खनन व परिवहन

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  • 6 लोगों के खिलाफ बनाया गया प्रकरण

सारनी। राजस्व विभाग के द्वारा लोनिया में रेत खदान स्वीकृत की गई है। लेकिन रेत खदान के कर्मचारियों के द्वारा रेत खदान से उत्तर दिशा में डोकली में अवैध तरीके से रेत खनन का अवैध कारोबार परिवहन भंडारण करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। शिकायतकर्ता आशीष सिंह ठाकुर की शिकायत पर घोड़ाडोंगरी तहसीलदार के आदेश पत्र क्रमांक 635 के परिपालन में गठित दल के द्वारा 27 मई को पंचनामा तैयार करके 6 लोगों के खिलाफ अवैध उत्खनन का मामला पंजीबद्ध किया गया है। रेत ठेकेदार मेमर्स होटल उमा रेजिडेंसी सतना को रेत खनन के लिए स्वीकृत क्षेत्र ग्राम लोनिया स्थित भूमि खसरा नंबर 179 रकबा 1.115 हेक्टेयर भूमि का 27 मई को सीमांकन किया गया। इस अवसर पर रेत ठेकेदार कंपनी के प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता आशीष सिंह ठाकुर मौके पर उपस्थित रहे। शिकायतकर्ता को उनकी निजी भूमि खसरा नंबर 2/1,2/3,2/4 कुल रकबा 6.240 हेक्टेयर की सीमाएं मौके पर बनाई गई।अवैध तरीके से रेता का खनन परिवहन और भंडारण के कार्रवाई के दौरान जिला खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी दल बल के साथ मौका पर उपस्थित रहे। जांच अधिकारी नायब तहसीलदार वीरेंद्र उइके को शिकायतकर्ता आशीष सिंह ठाकुर के द्वारा मौके पर अवैध रूप से उत्खनन किए गए रेत के गड्ढे दिखाए गए जिसकी नाप जोखी की गई है। और पाया गया कि रेता कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा अवैध तरीके से रेता का खनन किया गया है।

जांच में पाया गया अवैध तरीके से किया गया रेत का खनन

27 मई को घोड़ाडोगरी के नायब तहसीलदार वीरेंद्र उइके,जिला खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी और राजस्व विभाग के आरआई,पटवारी की उपस्थिति में शिकायतकर्ता के द्वारा बताए गए क्षेत्र की नापी की गई जिसमें पाया गया कि स्वीकृत रेत खदान की सीमा से बाहर उत्तर दिशा में ग्राम डोकली स्थित नदी खसरा नंबर 1 के भाग रकब 0.0 44×13×120,13×8×0-50,30×18×0.50 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन किए जाने के निशान पाए गए शिकायतकर्ता की निजी भूमि खसरा डोकली स्थिर खसरा नंबर 2/1 मे से,13×14×0.25,4×10×0.50 घन मीटर भाग पर रेत के अवैध उत्खनन किए जाने संबंधी निशान मौके पर पाए गए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा मौके पर बताया गया कि उक्त रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन सुनील रघुवंशी निवासी जमाई तथा अन्य 5 लोगों के द्वारा वाहन डंपर एमपी-28 एच-1864 किया गया है। जिस पर उपस्थित अधिकारियों के समक्ष पंचनामा तैयार करके प्रकरण बनाकर जिला कलेक्टर को भेजा गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि संबंधित कंपनी पर लाखों का जुर्माना हो सकता है।

राजस्व की रेत खदान लोनिया में है,जबकि स्वीकृत खदान से उत्तर दिशा में अवैध तरीके से रेता खनन किया जा रहा था जिसमें सुनील सूर्यवंशी और अन्य 5 लोगों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण तैयार करके जिला कलेक्टर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। कार्रवाई शिकायतकर्ता खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया गया है।

वीरेंद्र उइके नायब तहसीलदार, घोडाडोंगरी

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