बैतूल। जिलेवासियों को जिस राहत का इंतजार था आखिरकार वह पूरा हो गया है। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों को शिथिल करते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे जिलेवासियों को राहत मिली है। जारी किए गए आदेश आज मंगलवार से लागू होंगे। कलेक्टर ने सोमवार को जारी किए गए आदेशों के मुताबिक दूध व्यवसाय और थोक एवं फुटकर व्यापारियों सहित अन्य व्यवसाय करने के लिए छूट दी गई है। आदेश के मुताबिक दूध एवं अखबार के वितरण प्रात: 7 से 11 बजे तक, फल एवं सब्जी का व्यवस्था अनुसार नगर पालिका से अनुमति प्राप्त वेंडरों द्वारा विक्रय एवं किसानों द्वारा मोटर साईकिल से वितरण प्रात: 7 से 11 बजे तक, समस्त प्रकार के डेरी उत्पादन दूध, दही आदि के प्रतिष्ठान एवं मिठाई, नाश्ता एवं दुकानें, पान, गुटखा, तंबाकू उत्पादन की दुकानें, बेकरी की दुकानों से क्रय एवं डोर टू डोर डिलेवरी प्रात: 7 से 11 बजे तक, समस्त प्रकार के पोल्ट्री उत्पादन मांस, मछली का विक्रय, सभी प्रकार के व्यक्तिगत कौशल सेवा संबंधित व्यवसायिक कार्य प्रात: 7 से 11 बजे तक होगे, मुख्य बाजारों की समस्त प्रकार की दुकानें प्रतिष्ठान एवं एक ही प्रकार की सामग्री के विक्रय, ग्रासरी के बहुमंजिला स्टोर, समस्त प्रकार के थोक एवं फुटकर व्यापारियों द्वारा प्रतिष्ठान से विभिन्न सामग्रियों का आदान-प्रदान एवं क्रय प्रात: 11 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। मोहल्ला एवं रिहायशी स्थानों की समस्त प्रकार की दुकानें प्रात: 7 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इन सभी दुकानों का संचालन करते समय लॉकडाउन के नियम एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कढ़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है।
वाहनों केआवागमन में यह रहेगी छूट
कलेक्टर राकेश सिंह ने जारी किए आदेश में वाहनों से आने-जाने में छूट दी है। आदेश के मुताबिक सभी प्रकार के निजी वाहनों से प्रात: 7 से शाम 5 बजे तक आने-जाने की अनुमति है। परंतु दो गज की दूरी बनाएं रखने के लिए कहीं भी भीड़ नहीं की जाएगी एवं यातायात व पार्किंग को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समय-समय पर विनीयमित किया जाता रहेगा। किसी भी व्यक्ति का जिले से बाहर आगमन प्रतिबंधित है। किंतु आपातकालीन स्थिति निर्मित होने पर सुविधा अनुसार ई-पास प्राप्त कर जिले की सीमा से बाहर आवागमन कर सकेंगे। जिले के अंदर अनुमत कार्य हेतु प्रात: 7 से शाम 5 बजे तक निजी दोपहिया वाहनों एवं 4 पहिया वाहन टैक्सी एवं कैब वाहन में ड्रायवर एवं उसके अतिरिक्त दो व्यक्ति आना जाना कर सकेंगे। खाली ट्रकों सहित माल कार्गो की आवाजाही की अनुमति होगी।
आवश्यक सेवाओं के लिए यह है नियम
कलेक्टर ने जारी किए आदेश के मुताबिक छूट प्राप्त गतिविधियां आवश्यक सेवाओं में 3 एवं 4 मई तक जिन गतिविधियों, आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। ऐसे हॉस्पिटल, दवा दुकानें, बैंक, दुरसंचार के कार्य, अन्य शासकीय कार्य आदि के लिए कोई पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी एवं उनके व्यक्तियों और वाहनों का आवागमन सांय 7 प्रात: 7 बजे तक किया जा सकेगा। समस्त इंसीडेंट कमांडर दो गज की दूरी का उल्लंघन होने पर किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार के हिस्से या संपूर्ण बाजार क्षेत्र को आगामी आदेश पर्यंत तक बंद करने के लिए सक्षम होंगे। समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं कार्य पालिका मजिस्टे्रट सह इंसीडेंट कमांडर बाजार क्षेत्र में दो गज की दूरी का पालन कराने हेतु अतिरिक्त निर्देश जारी कर सकेंगे, जिसका उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
आज से खुलेगी शराब की दुकानें
जिले में आज से शराब दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकान संचालकों को इसमें कड़े निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर द्वारा जारी किए आदेश के मुताबिक शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर करने की अनुमति नहीं है। शराब, पान, गुटखा आदि बेचने वाली दुकानें ग्राहकों की एक दूसरें से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चत करें कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। जैसे कि राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकेंगा।
विवाह समारोह में 50 लोग हो सकेंगे शामिल
विवाह संबंधित समारोह में सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित किया जाएगा और व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं रहेगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों का भी स्वामी/आयोजक/प्रबंधक पांच या अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा। सार्वजनिक स्थानों पर अधिक लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं रहेगी। जारी किए गए आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा। ऐसा नहीं होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन पर रहेगा अभी भी पं्रतिबंध
कलेक्टर ने लॉकडाउन में अभी भी कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर रखा है। जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार के पैंसेजर वाहन, बस, मैजिक, ऑटों आदि के चालान पर प्रतिबंध यथावत रहेगा। विशेष कारणों के लिए इन वाहनों के उपयोग की अनुमति जारी की जाएगी। सभी प्रकार के सिनेमा हॉल, मल्टी फलेक्स, शापिंग मॉल, जिम्रेजियम, खेल परिसर, स्वीमिंग पुल, मनोरंजक स्थल पार्क, थियेटर बार एवं ऑडीटोरियम, एसएमली हॉल, मैरिज गार्डन एवं किसी तरह से कोई स्थल जहां नागरिक एकत्रित होते हो आदि के स्थान, समस्त प्रकार के धार्मिक स्थान, पूजा के स्थान जनसामान्य के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक जमावड़े व समागम कड़ाई से प्रतिबंधित रहेंगे। संपूर्ण जिले में साप्ताहिक एवं दैनिक हाठ बाजार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
नियमों की अनदेखी हुई तो होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने जारी किए गए आदेशों में कहा कि जितनी छूट दी गई है उसी छूट के आधार पर सभी लोग अपने कामकाज पूरे करें। दुकान सहित अन्य कार्य संपादित करते समय जारी किए गए आदेशों का सख्ती से पालन करें। कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक व्यक्तियों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
शासन के निर्देशों के आधार पर कलेक्टर ने लॉकडाउन के नियमों को शिथिल करने का किया आदेश
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