बैतूल/सारनी। कोरोना वायरस रोग को फैलने से रोकने हेतु प्रदेश में लॉकडाउन किया गया है। इसके कारण गरीब परिवारों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में उनकी हर संभव सहायता की जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वही सारनी नगर पालिका उपाध्यक्ष भीम बहादुर थापा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य शासन ने कतिपय श्रेणियाँ निर्धारित की हैं, जिन्हें रियायती दर पर राशन दिया जाता है। राज्य के समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर उक्त श्रेणियों के लगभग 32 लाख ऐसे हितग्राही हैं, जिन्हें राशन प्राप्त करने की वर्तमान में पात्रता नहीं है, परन्तु उन्हें राशन की आवश्यकता हो सकती है। नपा उपाध्यक्ष बताया की नगर पालिका सारणी के 36 वार्डों मे हितग्राहियो को राशन नहीं मिल रहा है उन्हें जल्द से जल्द राशन दिया जाएगा।अभी सिर्फ कूपनधारियों को राशन दिया जा रहा था जिस क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया। किसी को परेशानी न हो वह लॉगिन भी देख सकते है। nfsa.samagra.gov.in पोर्टल पर DSO लॉगिन में उपलब्ध है। कृपया निम्न कार्यवाही की जावे :-
- सर्वप्रथम जाँच करले कि इस सूची में प्रस्तावित परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राशन की पात्रता हेतु निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में वर्गीकृत किये जा
सकते हैं। हितग्राहियों की सूची का प्रिंट उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को उपलब्ध कराया जाए। इस सूची से सभी स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुये यह सूची उचित मूल्य दुकानों एवं ग्राम पंचायतों में चस्पा कराई जाए। परिवार को सदस्य संख्या के आधार पर प्रति सदस्य 04 किलोग्राम गेहं एवं 01 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाए। - परिवारों को खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाए। अन्य सामग्री की पात्रता नहीं होगी।
- परिवारों का विवरण एवं उनकी खाद्यान्न की पात्रता POS मशीन पर पथक श्रेणी के रुप उपलब्ध कराई जाएगी एवं हितग्राही को खाद्यान्न का वितरण POS मशीन के माध्यम से उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। वितरण के समय उपभोक्ता को POS मशीन से जारी पावती भी दिलाई जावे। उचित मूल्य दुकानवार आवंटित खाद्यान्न का प्रदाय मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन दवार प्रदाय योजना के अंतर्गत करेगा।
- हितग्राहियों को वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानदार को खादयान्न का प्रदाय निःशुल्क किया जाएगा।
- दुकान स्तर पर सुनिश्चित किया जाए कि सामग्री प्राप्त करने वाला परिवार पूर्व से ही राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभांवित नहीं है।
- उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में दर्ज परिवारों को पूर्व सूचना मिल जाए, जिससे दुकान पर अनावश्यक भीड़ न हो। उपरोक्तानुसार आवंटन केवल COVID-19 (CORONA VIRUS) के लॉकडाउन के प्रभाव से राहत देने के कारण आकस्मिक रूप से मात्र एक बार एक माह के लिये जारी किया गया है एवं इसके आधार पर भविष्य में पात्रता निरंतर रखने का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- उक्तानुसार खाद्यान्न वितरण में हितग्राहियों को राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे हितग्राही द्वारा अपनी सुविधा अनुसार प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से खादयान्न प्राप्त किया जा सकेगा।
- जिले में COVID-19 (CORONA VIRUS) की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा उक्त हितग्राहियो को खाद्यान्न वितरण की रणनीति जिला स्तर से बनाई जावे, ताकि आमजन को राशन प्राप्त करने में असुविधा न हो तथा वितरण व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जा सके।
- उचित मूल्य दुकान से वितरण के समय COVID-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पालन कढ़ाई से सुनिश्चित कराया जाए।
- जिलेवार खाद्यान्न का आवंटन परिशिष्ट-अ अनुसार संलंग्न है।
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