बैतूल। बैतूल में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भैंसदेही कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने मासूम के प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काट दिया था। यह मामला पुलिस फाइल में जघन्य और सनसनीखेज वारदात के तौर पर दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायालय भैंसदेही ने बच्ची से रेप करने वाले आरोपी गजरा सिंह पिता छन्नू इरपाचे (19) निवासी टिटवी, थाना मोहदा को कठोर कारावास के साथ 5 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।
यह था मामला
जिला अभियोजन अधिकारी मनवीर सिंह ठेनु के मुताबिक 6 साल की पीड़िता की मां दो साल पहले 11 मई 20 को भैंसदेही थाने पहंुची थी। उसने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह भाई के घर के पास रहती है और छाेटा-मोटा काम करती है। उसने दो शादी की है। पहले पति से 10 साल का बेटा और दूसरे से 6 साल की बेटी है। 10 मई को सुबह करीब 10 बजे बेटा गेहूं पिसाने सावलमेंढा गया था। करीब 11 बजे वह भी राशन लेने चली गई। दोपहर करीब 2 बजे दोनों गांव लौटे। तब उसके घर के सामने दिलीप की दुकान पर मोहल्ले में मेहमानी करने आया गजरा सिंह बैठा हुआ था। कुछ काम से मां बेटे भी घर के बाहर निकले। करीब 3 बजे वापस लौटे तो गजरा सिंह मेरे घर के पिछले दरवाजे से भागता नजर आया।
मैं तेजी से दौड़कर घर के भीतर पहुंची तो बेटी खटिया पर लहूलुहान पड़ी थी। उसके कपड़ाें में भी खून लगा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। वह बेहोश पड़ी हुई थी। इस पर मैं घर के बाहर भागी और सड़क पर खड़े होकर चिल्लाई, गजरा किसके घर पर मेहमानी में आया है। हालांकि किसी ने कुछ भी नहीं कहा। काफी देर तक बेटी को उठाने के बाद उसे होश आया। मैंने उससे पूछा-बेटा खून कैसे निकल रहा है, क्या हुआ है तेरे साथ। बेटी ने बताया कि दोपहर में जो लड़का दुकान पर बैठा था। आपके जाने के बाद वह घर आया था। यहां वह मेरे पास आकर लेट गया। उसके हाथ में ब्लेड थी। उसने मेरे नीचे प्राइवेट पार्ट को काट दिया। उसने बुरा काम भी किया। मैंने शोर मचाया तो उसने मुंह दबा दिया।
यह मिली सजा
अभियोजन के तर्कों से सहमत कोर्ट ने आरोपी गजरा संपत छन्नू इरपाचे (19) टिटवी को धारा 376 एबी, 450, 324 IPC. एवं धारा 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध कर धारा 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने से, धारा-450 IPC में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 जुर्माने से और धारा 324 IPC. में 1 साल के कठोर कारावास और 1000 का जुर्माना लगाया है।
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