आपके वाहन में नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो खड़ी हो सकती है मुसीबत, 19 अक्टूबर के बाद नहीं होंगे ये 13 काम

Estimated read time 1 min read

नई दिल्ली. अभी तक किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर उसे फिटनेस सार्टिफिकेट देने पर रोक थी. लेकिन 15 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना HSRP वाले वाहनों के आरटीओ (RTO) में होने वाले 13 कामों पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि HSRP एक होलोग्राम स्टीकर होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है. यह नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है. प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जोड़ेगा. यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो यह दोनों ही तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा.

जान लें 19 अक्टूबर के बाद नहीं होंने ये काम
बिना HSRP के वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सेकेंड कॉपी
वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर
एड्रेस चेंज
रजिस्ट्रेशन का रिन्यूवेशन
नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट
हाइपोथैकेशन केंसेलेशन
हाइपोथैकेशन एंडोर्समेंट
नया पर्मिट
टेम्प्रेरी परमिट
स्पेशल परमिट
नेशनल परमिट का आदि काम नहीं होगा.

RTO प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि यदि किसी वाहन पर हाई सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है तो वाहन स्वामी गाड़ी से जुड़े 13 कामों को नहीं करा पाएगा. वहीं दूसरी ओर जो लोग अभी इस नंबर प्लेट को लगवाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिसमें कभी अकाउंट से पैसा कट रहा है लेकिन बुकिंग नहीं हो रही है.

कैसे भरे ऑनलाइन आवेदन- हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड स्टीकर लगवाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है. हाई सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए विक्रेताओं के दो पोर्टल बनाए गए हैं. bookmyhsrp.com/index.aspx वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा. इसके बाद निजी या फिर सार्वजनिक वाहन से जुड़ा हुआ एक विकल्प को चुनना होगा और फिर स्टेप वाई स्टेप जानकारी देना होगा. इसके अतिरिक्त यदि वाहन चालक की गाड़ी में रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई है और उसे महज स्टीकर लगावाना है तो उसे www.bookmyhsrp.com पोर्टल पर जाना पड़ेगा.

More From Author

+ There are no comments

Add yours