सारनी। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिग कंपनी लिमिटेड जबलपुर मुख्यालय स्थित मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन द्वारा अर्जित अवकाश नगदीकरण के आदेश 24 नवम्बर 20 को जारी कर दिए हैं। विद्युत मंडल कर्मचारी यूनियन के क्षेत्रीय महामंत्री ने बताया कि यूनियन द्वारा पिछले 3 माह से कर्मचारीयो के हित में लगातार मांग की जा रही थी। वर्तमान मे कार्मिको के लिए अर्जित अवकाश संचयन सीमा 240 दिन से बढ़ा कर 300 दिन 1 जुलाई 2018 से प्रभावी है। वर्तमान में कार्मिको को सेवा निवृत्ती पर या आकस्मिक निधन पर 240 दिन के नगदीकरण की सुविधा उपलब्ध है। विधुत मंडल कर्मचारी यूनियन के रीजनल जनरल सेक्रेटरी अंबादास सूने ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन ने अवकाश नियम 1977 में संशोधन किया है । मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर अपने कार्मिकों के लिए संचयन सीमा 240 दिनो से बढ़ा कर 300 दिन के आदेश जारी 2 वर्ष पूर्व किये थे। मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ ही मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल ने अगस्त 20 में ही नगदीकरण के आदेश जारी कर दिए। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने भी 1 जुलाई 2018 से 300 दिन अर्जित अवकाश नगदी करण के आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिग कंपनी लिमिटेड ने भी अपने कार्मिकों के लिए संचयन सीमा 2018 से बढ़ाई है। संचयन सीमा के साथ ही 300 दिनो के अवकाश नगदी करण के आदेश मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन जबलपुर ने 24 नवम्बर को आदेश जारी कर दिए हैं । विद्युत मंडल कर्मचारी यूनियन के संतोष प्रजापति, अमित सल्लाम, जितेन्द्र वर्मा, संदीप आरसे, सतीश कुमार ने यूनियन की ओर से प्रशासन का कर्मचारीयो के हित में लिए गए निर्णय के लिए आभार प्रकट किया है।
अर्जित अवकाश नगदीकरण के आदेश जारी
Posted on by Vishal
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