आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर होगी कार्यवाही

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सारनी । कोरोना वायरस आपदा के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी अथवा  संग्रहण  कानूनी अपराध है । उपरोक्त उदगार सारनी एसड़ीओपी अभयराम चौघरी, टीआई महेंद्र सिंह चौहान, ने व्यक्त किए है। श्री चौहान ने कहा की कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई इस विषम आपदा की स्थिति में नागरिकों के उपयोग के लिए प्रदाय की जाने वाली अथवा उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कालाबाजारी तथा संग्रहण कानूनी जुर्म है आपदा नियंत्रण अधिनियम 2005 की धारा 53 , आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा   भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में संज्ञेय अपराध है ! कालाबाजारी एवं अवैध संग्रहण करने पर न्यूनतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। आप को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस से निर्मित इस आपदा के नियंत्रण हेतु उपयोगी तथा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी तथा संग्रहण ना करें कालाबाजारी एवं संग्रहण की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाने में एफ आई आर दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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