प्रत्येक दुकान पर हैण्डसेनेटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था होना जरूरी

बैतूल। लॉकडाउन के दौरान खोली गई दुकानों में कोरोना का संक्रमण न फैले, इस बात के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने प्रत्येक दुकान पर हाथों को साफ रखने के लिए हैण्ड सेनेटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था आवश्यक रूप से किए जाने के निर्देश दिए हैं। दुकानदारों से यह भी कहा गया है कि सभी आगंतुकों को मास्क लगाया जाना अनिवार्य किया जाए। बिना मास्क लगाए किसी भी आगंतुक का प्रवेश दुकान में न हो। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में भी मुंह पर मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।
कलेक्टर ने दुकानदारों से यह भी कहा है कि दुकानों के क्षेत्रफल के अनुसार लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसी भी दुकान में एक समय में पांच ग्राहकों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। दुकानदारों एवं दुकान के कर्मचारियों के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही उनको ग्राहकों से निश्चित दूरी बनाकर रखना होगी। दुकानदार यह भी सुनिश्चित करें कि दुकानों में ग्राहकों द्वारा कम से कम चीजों को छुआ जाए एवं ऐसा प्रयास हो कि विक्रेता के द्वारा ही चीजें दिखाई जाकर सामानों का विक्रय किया जाए। दुकानों के काउंटर, फर्श इत्यादि को नियमित रूप से विसंक्रमित किया जाए। इसके अलावा धातुओं की सतह, कम्प्यूटर अथवा ऐसी सतह जो जंग खा सकती है/खराब हो सकती है, उनको एल्कोहल बेस्ड सेनेटाइजर से तथा अन्य जगह जैसे फर्श, टाइल्स इत्यादि को एक प्रतिशत् सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से विसंक्रमित किया जा सकता है।
दुकानदारों को स्पष्ट किया गया है कि दुकान में कोई भी अस्वस्थ कर्मचारी जिसको बुखार, सर्दी, जुकाम के लक्षण हैं, वे दुकान पर न आएं। केवल स्वस्थ कर्मचारियों से ही दुकानों का संचालन किया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा न बढ़े।
कलेक्टर ने कहा है कि दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, नगरपालिका/नगर पंचायत अधिनियम/ग्राम पंचायत अधिनियम तथा महामारी नियंत्रण अधिनियम, एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने, जुर्माना इत्यादि लगाने का अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। जिन दुकानों पर निर्देशों का पालन नहीं होगा, उन पर जुर्माना लगाया जा सकेगा और यदि त्रुटि पायी जाती है तो दण्ड के तौर पर एक निश्चित अवधि के लिए दुकान बंद करने के आदेश भी दिए जा सकेंगे।

By Vishal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *