बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने 09 अप्रैल 2021 को सायं 6 बजे से 19 अप्रैल 2021 की प्रात: 6 बजे तक का लॉकडाउन घोषित होने के कारण बैतूल जिले की सीमा क्षेत्र में अवस्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों, मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों यथा- एफएल-2, एफएल-3, एफएल-7 को बंद रखे जाने तथा मदिरा के क्रय/विक्रय/संग्रहण/परिवहन को प्रतिबंधित किए जाने के उद्देश्य से 09 अप्रैल को सायं 6 बजे से 19 अप्रैल की प्रात: 6 बजे तक बंद रखे जाने के आदेश दिए हैं।