सारनी। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में समस्त नगरीय निकायों में मप्र शासन द्वारा राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बीपीएल परिवारों एवं अन्य पंजीकृत योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को खादय पात्रता पर्ची जारी की गई थी। उक्त संबंध में बयान देते हुये नपाध्यक्ष आशा महेन्द्र भारती ने बताया कि शासन के खादय विभाग द्वारा जारी समस्त परिवारों की पात्रता पर्ची के अनुसार सर्वे कार्य कराया गया था। जिसमे मृत, विवाह होने के साथ ही क्षेत्र से पलायन कर अन्य शहरो में चले गये है। ऐसे लोगो की विशेष तौर पर जांच कर उन्हें अपात्र कर उनका नाम काटा जाना प्रस्तावित किया गया है। शेष ऐसे परिवार जो सर्वे के दौरान वार्ड में उपस्थित नही थे। यदि ऐसे परिवार जो पात्र है। उनसे आग्रह है कि अपने अपने वार्ड पार्षद से सम्पर्क कर अपना नाम सूची में देखे और एवं नगर पालिका की खादय शाखा में मुख्य नगर पालिका के नाम से आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आपत्ति दर्ज अवश्य रूप से करें। जिससे उनका पुनः सर्वे जांच की जा सके। सभी अपात्र पाये गये परिवारों की सुची वार्ड पार्षदो के पास उपलब्ध करा दी गई है। बिना दावा आपत्ति के पात्र परिवारों की शिकायत बाद मे स्वीकार नहीं की जा सकेगी। नपाध्यक्ष आशा भारती ने सभी वार्ड पार्षद भी अपने अपने वार्ड की सम्पुर्ण विस्तृत जानकारी शाखा को तत्काल उपलब्ध करायें। ताकि पात्र परिवारों के नाम कटने से बचाया जा सके। नपाध्यक्ष ने कहा कि नगर पालिका से किसी भी सुरत में पात्र लोगों के नाम नही कटने दिया जावेगा। सर्व कार्य में पात्रता पर्ची में से कटे हुए हितग्राहियों से 22 अगस्त से 5 सितंबर तक दावे आपत्ति आमंत्रित किये गये है। अतः ऐसे हितग्राही जिनका नाम पात्रता पर्ची से कट चुका है एवं वे वास्तविक रुप से पात्रता पर्ची के लिये पात्र है वह दावा आपत्ति के माध्यम से अपनी पात्रता पर्ची पूर्ववत् जारी रख सकते है।

By Vishal

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