बैतूल। कलेक्टर राकेश सिंह ने प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांर्गत खरीफ सीजन हेतु बीमांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 निर्धारित की गई है। ऋणी कृषक से प्रीमियम संबंधित बैंक के द्वारा काटा जाकर आगामी समय में बीमा कंपनी के निर्धारण उपरांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर संबंधित कृषक की जानकारी अपलोड की जा सकेगी तथा कृषक अंश का भुगतान चयनित बीमा कम्पनी को दिया जा सकेगा।
अऋणी कृषक की श्रेणी हेतु संबंधित कृषक के द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक में जाकर आवश्यक औपचारिकताएं (जैसे- आधार कार्ड की प्रति, जमीन संबंधी दस्तावेज, बुआई का प्रमाण पत्र इत्यादि) पूर्ण करने के उपरांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का निर्धारित प्रीमियम जमा कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र की बीमा कंपनी के निर्धारण उपरांत, कियोस्क के माध्यम से भी कृषक योजना में पंजीयन करा सकेंगे।
प्राय: यह देखा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बीमित रकबे की फसल तथा राजस्व विभाग की गिरदावरी रिपोर्ट में उस क्षेत्र के रकबे की फसल में भिन्नता रहती है, उक्त स्थिति में भारत सरकार की योजना के मार्गदर्शी निर्देशिका के अनुसार उस क्षेत्र के समस्त कृषकों की बीमित राशि पर एरिया करेक्शन फेक्टर (एसीएफ) लागू होने की संभावना रहती है, जिससे कृषकों की दावा राशि प्रभावित होती है। इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राजस्व विभाग के आंकड़े तथा फसल बीमा योजना के तहत बीमित क्षेत्र के आंकड़ों में भिन्नता ना हो।