सारनी। नगर पालिका क्षेत्र में सोमवार 14 सितंबर गणेश चतुर्थी एवं 15 सितंबर पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन होने के कारण मांस, मटन का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नितिन बिजवे ने बताया कि निकाय क्षेत्र के पशुवध गृह, मांस, चिकन, मटन, मछली का विक्रय शासन के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र./906/69/मं/18.3/90 भोपाल दिनांक 18/05/1990 के तहत जारी निर्देशानुसार दोनों तिथियों में गांस, गटन, मछली विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं दुकानदारों की होगी।

By Vishal

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